हाई कोर्ट ने लिव-इन संबंधों को बताया 'अभिशाप', कहा- बढ़ा रहा है यौन अपराध
ABP News
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले लिव-इन रिलेशनशिप पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने यौन अपराधों और सामाजिक विकृतियों में इजाफे के मद्देनजर 'लिव-इन' रिलेशनशिप को अभिशाप करार दिया.
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए लिव-इन रिलेशनशिप पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने यौन अपराधों और सामाजिक विकृतियों में इजाफे के मद्देनजर "लिव-इन" रिलेशनशिप को अभिशाप करार दिया. इसके साथ ही अदालत ने टिप्पणी की है कि वह कहने को मजबूर है कि "लिव-इन" संबंधों का यह अभिशाप नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का ‘‘बाई-प्रोडक्ट’’ (सह-उत्पाद) है.
यह व्याभिचार को बढ़ावा दे रहा है
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