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हाई कोर्ट ने फेसबुक, व्हाट्सऐप को दिए सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से किया इनकार
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पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि डीजी द्वारा जून में दिया नोटिस 24 मार्च के आदेश के अनुसार स्वत: संज्ञान मामले में शुरू जांच के आगे का एक कदम है जिसे मौजूदा अपीलों में चुनौती दी गयी है.
नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सऐप की नई निजता नीति की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप से कुछ सूचना मांगने वाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. जस्टिस अनूप जयराम भम्भानी और जस्टिस जसमीत सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि जांच में और कदम उठाने पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली एक अर्जी पहले ही दायर की जा चुकी है जिसमें सीसीआई के महानिदेशक को नोटिस जारी किया जा चुका है. खंडपीठ ने छह मई को इस पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी थी. यह मामला सुनवाई के लिए नौ जुलाई को सूचीबद्ध है.More Related News