हाईकोर्ट ने अमेज़ॉन पर पाकिस्तान निर्मित ‘रूह अफज़ा’ बेचे जाने पर स्थायी रोक लगाई
The Wire
भारत में 'रूह अफज़ा' शर्बत का निर्माण हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द लैबोरेटरीज़ इंडिया द्वारा किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों कंपनी ने पाया कि ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेज़ॉन पर पाकिस्तान में बने 'रूह अफज़ा' की बिक्री हो रही है, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख़ किया था.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध भारतीय शर्बत ‘रूह अफज़ा’ ट्रेडमार्क के तहत उससे मिलते-जुलते या समान उत्पादों को बेचने से विभिन्न विक्रेताओं को ‘स्थायी रूप से रोक’ दिया है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह आदेश ‘रूह अफज़ा’ के मालिक हमदर्द नेशनल फाउंडेशन द्वारा दर्ज कराए एक मुकदमे पर दिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिये पाकिस्तान में बने उत्पाद को भारत में बेचा जा रहा है.
जस्टिस प्रतिभा सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला वादी हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द लैबोरेटरीज़ इंडिया द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे को लेकर दिया, जहां कंपनी ने दावा किया था कि अमेजॉन इंडिया पर गोल्डन लीफ नाम की कंपनी ‘रूह अफज़ा’ के बैनर तले उत्पाद बेच रही थी जो कि उनके द्वारा निर्मित नहीं हैं.
हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने दावा किया था कि उल्लंघन करने वाला उत्पाद पाकिस्तान में निर्मित होता है और लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009, लीगल मेट्रोलॉजी (पैकबंद सामग्री) सामग्री नियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है.