हाईकोर्टों में एडहॉक जजों की नियुक्ति का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया
NDTV India
सभी हाईकोर्टों (High Courts) में एडहॉक जजों (Adhoc Judges) की नियुक्ति का रास्ता सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ कर दिया है. आपराधिक, सिविल और कॉरपोरेट के पुराने मामलों को निपटाने के लिए एडहॉक जजों की नियुक्ति होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. कानून मंत्रालय हाईकोर्ट के साथ मिलकर काम करेगा और चार महीने में रिपोर्ट सौंपेगा.
सभी हाईकोर्टों (High Courts) में एडहॉक जजों (Adhoc Judges) की नियुक्ति का रास्ता सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ कर दिया है. आपराधिक, सिविल और कॉरपोरेट के पुराने मामलों को निपटाने के लिए एडहॉक जजों की नियुक्ति होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. कानून मंत्रालय हाईकोर्ट के साथ मिलकर काम करेगा और चार महीने में रिपोर्ट सौंपेगा.More Related News