हल्द्वानी तोड़फोड़: भाजपा नेताओं ने कोलकाता की तस्वीर ट्वीट करके भ्रामक दावे किए
The Wire
कई भाजपा नेताओं ने कोलकाता में रेलवे पटरियों के किनारे बसी एक झुग्गी बस्ती की तस्वीर ट्वीट करते हुए दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में इस अतिक्रमण को वैध कर दिया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में 4,000 से अधिक परिवारों को उस ज़मीन से बेदख़ल करने का आदेश जारी किया था, जिस पर रेलवे ने अपना दावा किया था. इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है.
नई दिल्ली: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को एक आदेश पारित करके हल्द्वानी में 4,000 से अधिक परिवारों को उस जमीन से बेदखल करने का आदेश जारी किया था, जिसे रेलवे ने दावा करके अपना बताया है. #SupremeCourtofIndia #Haldwani #SupremeCourt #HaldwaniProtest pic.twitter.com/5pNpO80m2G Dear Friends, Don’t buy land anywhere .. just unite with your community in large numbers and capture any Govt/Defence/Railway land ; Milord will legitimise it. And If you raise your voice against this, you are endangering country’s secularism.#HaldwaniEncroachment pic.twitter.com/kmNJrlgqa0 This is what the Supreme Court has legitimized today! #HaldwaniEncroachment pic.twitter.com/cKRwWWEkWd
इस फैसले को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और 5 जनवरी को शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह एक ‘मानवीय मुद्दा’ है और कोई यथोचित समाधान निकालने की जरूरत है. — Live Law (@LiveLawIndia) January 5, 2023 — Major Surendra Poonia (@MajorPoonia) January 5, 2023 — Priti Gandhi – प्रीति गांधी (@MrsGandhi) January 5, 2023