हरियाणा: संदिग्ध आतंकी की गिरफ़्तारी की जगह ग़लत प्रकाशित करने के आरोपी पत्रकार को ज़मानत
The Wire
हरियाणा की अंबाला पुलिस ने संदिग्ध आतंकी की गिरफ़्तारी की जगह ग़लत प्रकाशित करने के मामले में दैनिक भास्कर के पत्रकार सुनील बरार और न्यूज़ एडिटर संदीप शर्मा के ख़िलाफ़ विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य पैदा करने का आरोप लगाते हुए आईपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया था. पत्रकार को ज़मानत देते हुए अदालत ने कहा कि मामले में ऐसा कुछ भी नहीं, जिससे विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा की जा सके.
चंडीगढ़: हरियाणा में एक संदिग्ध आतंकवादी की गिरफ्तारी की कथित रूप से ‘गलत जगह’ बताने पर अंबाला छावनी में गिरफ्तार किए गए एक पत्रकार को जमानत देते हुए स्थानीय अदालत ने कहा कि मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा की जा सके.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने एक सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर दैनिक भास्कर के पत्रकार सुनील बरार को गिरफ्तार किया था.
इस मामले में बीते 16 सितंबर को अखबार के पत्रकार बरार और न्यूज एडिटर संदीप शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 177 (गलत जानकारी देना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जान-बूझकर अपमान करना) और 505 (2) (विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया है.
अंबाला छावनी थाने के प्रभारी विजय कुमार ने कहा कि पत्रकारों ने बिना सत्यापन के खबर छापी, इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि पत्रकार सुनील बरार और संदीप शर्मा ने झूठी खबर छापकर जनता के बीच डर पैदा किया है.