हरियाणा: विपक्ष के विरोध के बीच विधानसभा में धर्मांतरण रोधी विधेयक पारित
The Wire
हरियाणा गैर-क़ानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 के मुताबिक, डिजिटल माध्यम का उपयोग समेत अगर लालच, बल या धोखाधड़ी के जरिए धर्म परिर्वतन किया जाता है तो एक से पांच साल की सजा और कम से कम एक लाख रुपये के जुर्माना का प्रावधान है. विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया और उनकी अनुपस्थिति में विधेयक पारित किया गया. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मौजूदा क़ानूनों में ही जबरन धर्मांतरण कराए जाने पर सजा का प्रावधान है, ऐसे में एक नया क़ानून लाए जाने की कोई जरूरत नहीं थी.
चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा ने बल, अनुचित प्रभाव अथवा लालच के जरिये धर्मांतरण कराने के खिलाफ एक विधेयक मंगलवार को पारित किया. कांग्रेस ने विधेयक पर विरोध जताया और सदन से बर्हिगमन किया.
विधानसभा में चार मार्च को पेश किया गया यह विधेयक मंगलवार को चर्चा के लिए लाया गया. इसके मुताबिक, साक्ष्य पेश करने की जिम्मेदारी आरोपी की होगी.
इसी तरह के विधेयक हाल में भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पारित किए गए थे.
हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 के मुताबिक, डिजिटल माध्यम का उपयोग समेत अगर लालच, बल या धोखाधड़ी के जरिये धर्म परिर्वतन किया जाता है तो एक से पांच साल की सजा और कम से कम एक लाख रुपये के जुर्माना का प्रावधान है.