हरियाणा: राजद्रोह मामले में किसान को ज़मानत, कोर्ट ने कहा- बोलने की आज़ादी लोकतंत्र की नींव
The Wire
बीते मई में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर अन्य आरोपों के साथ राजद्रोह के आरोप में गिरफ़्तार किसान दलबीर सिंह को ज़मानत देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है.
नई दिल्ली: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार एक किसान को जमानत देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और यह मजबूत लोकतंत्र की नींव तैयार करती है.’ खट्टर सरकार द्वारा दर्ज देशद्रोह, जातीय दंगे व भावना भड़काने के मामले में आज मेरी पैरवी के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बीबीपुर, जींद के किसान नेता, डा. दलबीर को दोनो केसों में जमानत मिली। किसान दलबीर सिंह को कथित आपत्तिजनक भाषणों को लेकर मई में अन्य आरोपों के साथ राजद्रोह के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था. मामले में दर्ज दो प्राथमिकी में कहा गया है कि किसान का भाषण जातिवादी तथा शांति एवं सद्भाव के लिए खतरा था. सिंह को दूसरी प्राथमिकी दर्ज होने के कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा. हर ज़ोर ज़ुल्म की टक्कर से, संघर्ष हमारा नारा है! इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 22 फरवरी, 2017 को पहली एफआईआर आईपीसी की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 153 ए (धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत दर्ज की गई थी. दूसरी एफआईआर 24 मई को दर्ज की गई, जिसमें धारा 294 (अश्लील कृत्य और गीत), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था. किसान है तो देश है !#FarmersProtest pic.twitter.com/Slxf0JgmtO — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) August 3, 2021More Related News