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हरियाणा: खोरी गांव में महापंचायत के लिए इकट्ठा हुए लोगों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया
The Wire
सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीदाबाद ज़िले के खोरी गांव के पास अरावली वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाए गए क़रीब दस हज़ार आवासीय निर्माण हटाने का आदेश दिया है, जिसे लेकर यहां महापंचायत होनी थी. इसमें हरियाणा भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढूनी को शामिल होना था, जिन्हें पुलिस ने गांव में प्रवेश करने से रोक दिया.
फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद जिले के लकरपुर खोरी गांव में महापंचायत के दृष्टिगत एकत्र हुए लोगों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, जहां उच्चतम न्यायालय ने हजारों अवैध ढांचे को हटाने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि गांव के निकट अरावली वन क्षेत्र में करीब दस हजार के करीब आवासीय ढांचे हैं, जिन्हें अवैध मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें हटाने का आदेश दिया है. पुलिस का दावा है कि लोगों ने उन पर पथराव किया, जिससे कुछ लोग घायल हो गए. इससे पहले पुलिस ने हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चढूनी को गांव में प्रवेश करने से रोक दिया. चढूनी को गांव में ‘महापंचायत’ को संबोधित करना था, जिसे स्थानीय लोगों ने बुलाया था. इस महापंचायत में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर भी चर्चा होनी थी.More Related News