
हम अमेरिकी कंपनी हैं इसलिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है: ट्विटर
The Wire
केंद्र के नए आईटी नियमों का पालन न करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दाख़िल एक याचिका के जवाब में हलफ़नामा दाख़िल कर ट्विटर ने बताया कि वह नए नियमों के तहत एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक अंतरिम स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति के ‘अंतिम चरण’ में है. कंपनी ने यह भी कहा कि वह अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिये प्रसारित होने वाली सामग्रियों को न तो शुरू करने वाला है और न ही उनका प्रकाशक है.
नई दिल्ली: ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि वह नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक अंतरिम स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति के ‘अंतिम चरण’ में है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि, ट्विटर ने यह भी तर्क दिया है कि अनुच्छेद 226 के तहत इसके खिलाफ एक रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि यह अमेरिका में पंजीकृत एक कंपनी है और वह अपने संचार सेवा या प्लेटफॉर्म के जरिये प्रसारित होने वाली सामग्रियों को न तो शुरू करने वाला है (बनाने वाला) और न ही उनका प्रकाशक है. वकील अमित आचार्य ने अपनी याचिका में दावा किया था कि ट्विटर केंद्र के नए आईटी नियमों का पालन नहीं कर रहा है. आचार्य की याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में ट्विटर ने कहा है कि भारतीय प्रयोक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को एक शिकायत निवारण अधिकारी देख रहे हैं.More Related News