सोने की तस्करी कस्टम एक्ट के तहत आएगा या गैरकानूनी गतिविधि कानून के तहत? सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण
NDTV India
मामला 5 जुलाई 2020 को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि द्वारा 14.82 करोड़ रुपये के 30 किलोग्राम 24 कैरेट सोने की जब्ती से संबंधित है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास को भेजी गई राजनयिक खेप के माध्यम से लाया गया था.
सोने की तस्करी कस्टम एक्ट के तहत आएगा या गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत ‘आंतकी कृत्य'? इसका परीक्षण करने के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. कोर्ट ने मामले में कानून के इस सवाल पर नोटिस जारी किया है. अदालत ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर याचिका पर ये कदम उठाते हुए इसे एक अन्य मामले के साथ जोड़ दिया है. एनआईए ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें केरल सोने की तस्करी मामले में 12 आरोपियों को जमानत दी गई थी.More Related News