
सेंट्रल विस्टा: दिल्ली HC के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
The Quint
Central Vista work: सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा मामले से जुड़े दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया. Supreme Court dismissed a plea challenging the Delhi High Court on Central Vista work
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेंट्रल विस्टा (Central Vista) मामले से जुड़े दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया. हाई कोर्ट के आदेश में, COVID-19 महामारी के मद्देनजर सेंट्रल विस्टा निर्माण कार्य को रोकने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था.जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि वो हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने की इच्छुक नहीं है क्योंकि जनहित याचिकाकर्ताओं ने सेलेक्टिव तरीके से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुना था और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के बारे में बेसिक रिसर्च भी नहीं की, जिनको राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन के दौरान अनुमति दी गई थी.बेंच ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका के बारे में कहा था कि यह 'दुर्भावना से प्रेरित' थी और इसमें 'प्रामाणिकता का अभाव' था, यह भी एक नजरिया हो सकता है.शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए एक लाख रुपये के जुर्माने के मामले में भी दखल देने से इनकार कर दिया.बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन और बाकी बिल्डिंग का निर्माण होना है, जिसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के साथ-साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालयों के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण भी शामिल है.(PTI के इनपुट्स सहित)ADVERTISEMENTPublished: 29 Jun 2021, 1:18 PM IST...More Related News