सूरत कोर्ट में राहुल गांधी की अपील सुनने वाले जज फ़र्ज़ी मुठभेड़ के मामले में अमित शाह के वकील थे
The Wire
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की अदालत में मोदी सरनेम मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि और सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर की है, जिसकी सुनवाई सूरत के अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश रॉबिन पॉल मोगेरा कर रहे हैं. जज मोगेरा वकील के तौर पर 2006 तुलसीराम प्रजापति फ़र्ज़ी एनकाउंटर मामले में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.
नई दिल्ली: सूरत की अदालत में मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करने वाले जज रॉबिन पॉल मोगेरा 2006 तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले में अमित शाह के वकील रह चुके हैं.
बीते 23 मार्च को गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. राहुल के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा 13 अप्रैल, 2019 को केस दर्ज कराया गया था. उन्होंने कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव के समय एक रैली में राहुल द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर शिकायत की थी.
राहुल गांधी ने कथित तौर पर रैली के दौरान कहा था, ‘सभी चोर, चाहे वह नीरव मोदी हों, ललित मोदी हों या नरेंद्र मोदी, उनके नाम में मोदी क्यों है.’
दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद 24 मार्च को राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया. लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया था कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. इसके बाद उन्हें उनका सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी मिला था.