सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय लाया नए नियम, ‘मानहानि’ करने पर पत्रकार खो सकते हैं केंद्रीय मान्यता
The Wire
सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय मीडिया मान्यता संबंधी कुछ दिशानिर्देश चिंता बढ़ाने वाले हैं. नए नियम कहते हैं कि किसी पत्रकार की मान्यता निलंबित या रद्द करने संबंधी निर्णय सरकार द्वारा नामित अधिकारी के विवेक पर निर्भर होगा.
नई दिल्ली: सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित केंद्रीय मीडिया मान्यता संबंधी नए दिशानिर्देशों में 10 अयोग्यता क्लॉज़ (खंड) जोड़े गए हैं. इनके चलते किसी भी पत्रकार की पीआईबी मान्यता वैयक्तिक व्याख्या (Subjective interpretation) से प्रभावित हो सकती है. Central Media Accreditation Guidelines 2022 put out by PIB: Accreditation may be suspended/withdrawn if journalist is charged with serious cognisable offence; acts in manner prejudicial to sovereignty & integrity of India, friendly relations with foreign states, public order, etc
केंद्रीय मीडिया मान्यता दिशानिर्देश, 2022 तब लाए गए हैं जब पिछले दिनों विभिन्न पत्रकार समूहों द्वारा केंद्र सरकार के उस तरीके पर सवाल उठाया गया था जिसके तहत उसने मान्यता की प्रकिया से जुड़ीं पद्धतियों को मनमाने ढंग से बदल दिया था. — Bharti Jain (@bhartijainTOI) February 7, 2022
बता दें कि यह मान्यता पत्रकारों को सरकारी कार्यालयों और आयोजनों में शामिल होने की अनुमति देती है.
रिपोर्ट के अनुसार, जैसे ही पत्रकारों ने इन नए दिशानिर्देशों के बारे में ट्वीट किए, सोशल मीडिया की चर्चा इस बात पर केंद्रित हो गई कि कैसे इन नियमों का इस्तेमाल देश में स्वतंत्र मीडिया का गला घोंटने के लिए किया जा सकता है.