
सुप्रीम कोर्ट से अनिल देशमुख और उनके बेटे को झटका, ED को आदेश देने से इनकार
NDTV India
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी ईडी ने समन भेजकर 6 जुलाई को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था. ईडी ने हाल ही में मुंबई और नागपुर में अनिल देशमुख के सहयोगियों के परिसरों पर छापेमारी भी की थी.
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उनके खिलाफ ED को दंडात्मक कार्यवाही ना करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही- सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉड्रिंग के तहत कार्यवाही पर भी रोक लगाने से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना आदेश जारी नहीं कर सकते.More Related News