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सुप्रीम कोर्ट ने SEBC मामले में केंद्र की पुनर्विचार याचिका की खारिज, कहा- विचार करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं
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कोर्ट ने कहा कि पुनर्विचार याचिका का अध्ययन किया है. पुनर्विचार याचिका का जो आधार बताया गया है, वह उस सीमित आधार के दायरे में नहीं आता जिसकी बुनियाद पर पुनर्विचार याचिका पर विचार किया जा सकता है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें शीर्ष अदालत से पांच मई के बहुमत के एक निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया था. उस फैसले में व्यवस्था दी गई थी कि संविधान में 102वें संशोधन के बाद नौकरियों और दाखिलों के लिए सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की घोषणा करने की शक्ति राज्यों के पास नहीं रही है. न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, 'हमने पांच मई के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका का अध्ययन किया है. पुनर्विचार याचिका का जो आधार बताया गया है, वह उस सीमित आधार के दायरे में नहीं आता जिसकी बुनियाद पर पुनर्विचार याचिका पर विचार किया जा सकता है.'More Related News