सुप्रीम कोर्ट ने 26 हफ्ते का गर्भ गिराने की याचिका पर मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 14 साल की लड़की के 26 हफ्ते के गर्भ के मामले में हरियाणा (Haryana) के करनाल सिविल अस्पताल को मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया है. अदालत ने बोर्ड को लड़की की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि क्या उसका गर्भपात हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की शुक्रवार को सुनवाई करेगा. दरअसल 14 साल की लड़की की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की जो चचेरे भाई द्वारा बलात्कार के बाद गर्भवती हो गई है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 14 साल की लड़की के 26 हफ्ते के गर्भ के मामले में हरियाणा (Haryana) के करनाल सिविल अस्पताल को मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया है. अदालत ने बोर्ड को लड़की की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि क्या उसका गर्भपात हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की शुक्रवार को सुनवाई करेगा. दरअसल 14 साल की लड़की की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की जो चचेरे भाई द्वारा बलात्कार के बाद गर्भवती हो गई है.More Related News