सुप्रीम कोर्ट ने शानन पावर प्रोजेक्ट मामले में पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस, केंद्र से भी मांगा जवाब
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि पंजाब सरकार की ओर से दायर सिविल सूट सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता क्योंकि यह एक ट्रीटी और एग्रीमेंट पर आधारित है. ये सब अनुच्छेद 131 के तहत कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.
शिमला में शानन पावर प्रोजेक्ट मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पंजाब सरकार को 8 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. पंजाब के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी इस मामले में जवाब मांगा है.
पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर प्रोजेक्ट पर नियंत्रण बरकरार रखने की मांग की है लेकिन हिमाचल प्रदेश इस दावे का विरोध कर रहा है. लीज खारिज करने की याचिका समेत मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई होगी.
हिमाचल सरकार ने दी अनुच्छेद 131 की दलील हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि पंजाब सरकार की ओर से दायर सिविल सूट सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता क्योंकि यह एक ट्रीटी और एग्रीमेंट पर आधारित है. ये सब अनुच्छेद 131 के तहत कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बताया कि 1925 में मंडी के तत्कालीन राजा ने भारत सरकार को 99 वर्षों के लिए शानन पावर प्रोजेक्ट की जमीन लीज पर दी थी. जो मार्च 2024 में समाप्त हो गई है. इसलिए लीज समाप्त होने के बाद इस प्रोजेक्ट पर हिमाचल प्रदेश का अधिकार है.
पंजाब सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
पंजाब सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अपने पास बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी जवाब देने का आदेश दिया है.
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