
सुप्रीम कोर्ट ने रेपिस्ट पादरी और रेप सर्वाइवर की शादी को किया नामंज़ूर
BBC
एक पूर्व कैथोलिक पादरी और उसके बलात्कार की पीड़िता के बीच विवाह को नामंज़ूर करने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का चर्च के सदस्यों के साथ-साथ नारीवादी धर्मशास्त्रियों ने स्वागत किया है.
एक पूर्व कैथोलिक पादरी और उसके बलात्कार की पीड़िता के बीच विवाह को नामंज़ूर करने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का चर्च के सदस्यों के साथ-साथ नारीवादी धर्मशास्त्रियों ने स्वागत किया है. जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने केरल के कोट्टियूर बलात्कार मामले की पीड़िता के पूर्व पादरी रॉबिन वडक्कमचेरी से शादी करने की पेशकश की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. पीड़िता 2016 में वायनाड ज़िले के चर्च के एक स्कूल में पढ़ती थी. उसी स्कूल में दोषी पादरी भी काम करते थे. अब 56 वर्षीय पुजारी, नाबालिग से बलात्कार और एक बच्चे के 'पिता' बनने के दोषी पाए जाने के बाद 20 साल की सज़ा काट रहे हैं. जालंधर के बिशप फ़्रेंको मुलक्कल के ख़िलाफ़ अभियान का नेतृत्व करने वाले फ़ादर ऑगस्टीन वॉटोली ने बीबीसी हिंदी को बताया, "सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश से क़ानून पर हमारा भरोसा बढ़ाया है. यह चर्च के भीतर उन सभी लोगों के लिए एक झटका है जो महसूस करते हैं कि अगर इस तरह की गतिविधियों को उजागर किया जाता है तो चर्च की बदनामी होगी. दरअसल होता इससे उलट है."More Related News