
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लगाई फटकार, कहा- कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई न हो बाधित
NDTV India
अदालत ने कहा कि सरकारें उस संख्या पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें जिन्होंने दोनों या माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है, और उन्हें राज्यों और केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं? कोर्ट ने कहा कि राज्यों को विवरण देना होगा कि क्या इन अनाथों को आईसीपीसीएस योजना के तहत प्रति माह 2000 रुपये मिल रहे हैं या नहीं?
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मार्च 2020 में COVID-19 महामारी की शुरुआत के बाद से अनाथ हो गए बच्चों की निजी स्कूलों में शिक्षा कम से कम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान बिना किसी व्यवधान के जारी रहे.More Related News