सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए केंद्र सरकार के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 के प्रावधान, 2:1 से आया फैसला
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दरअसल, इस अध्यादेश द्वारा वित्त अधिनियम (Finance Act), 2017 की धारा 184 और धारा 186 में संशोधन किया गया है ताकि खोज-सह-चयन समितियों के संयोजन और उनके सदस्यों के कार्यकाल की अवधि से संबंधित प्रावधानों को इसमें शामिल किया जा सके.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 (Tribunal Reforms Ordinance 2021) के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिसमें विभिन्न ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल चार साल तय किया गया था. सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने 2:1 के बहुमत से यह फैसला दिया है. जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट के बहुमत के फैसले ने कहा कि इसने पहले के फैसले में दिए गए स्पष्ट निर्देश का उल्लंघन किया है कि ट्रिब्यूनल सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए.More Related News