सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सीएए प्रदर्शनकारियों को मिले नोटिस पर कार्रवाई न करने को कहा
The Wire
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 के अंत में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कथित आरोपी सीएए-एनआरसी आंदोलनकारियों से संपत्ति के नुकसान से कथित नुकसान की वसूली करने की धमकी दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य क़ानून के अनुसार और नए नियमों के तहत कार्रवाई कर सकता है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह राज्य में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कथित प्रदर्शनकारियों को जिला प्रशासन द्वारा पहले भेजे गए नोटिस पर कार्रवाई नहीं करे. शीर्ष अदालत ने हालांकि कहा कि राज्य कानून के अनुसार और नए नियमों के तहत कार्रवाई कर सकता है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा, ‘पहले के नोटिस के अनुसार कार्रवाई नहीं करें. सभी कार्रवाई नए नियमों के अनुसार होनी चाहिए.’ रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने 2019 के अंत में उन लोगों से संपत्ति के नुकसान से कथित नुकसान की वसूली करने की धमकी दी थी, जिन्हें 2019 के अंत में सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान, आंदोलनकारियों के खिलाफ भारी पुलिस कार्रवाई के दौरान दोषी प्रदर्शनकारियों के रूप में पहचाना गया था.More Related News