
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों फिर निकाय चुनाव कराने का दिया आदेश, आरक्षण के नियमों पर...
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिट याचिका के मुताबिक नाशिक, विदर्भ और नागपुर के कई आदिवासी बहुल तालुका में इन चुनावों में ओबीसी वर्ग को 27 % आरक्षण दे दिया गया. इससे आरक्षण का कोटा 60 फीसदी से भी ज्यादा चला गया था.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court ) ने महाराष्ट्र के कुछ जिलों में स्थानीय निकायों (Maharashtra Municipal Election) यानी जिला परिषद और पंचायत समिति को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. इन निकाय के चुनावों में आरक्षण नियमों (Reservation Rules) के उल्लंघन वाले इलाकों में फिर से चुनाव कराने का फैसला दिया गया है.More Related News