सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ सेडिशन केस रद्द किया
The Quint
vinod dua sedition: सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ सेडिशन केस को रद्द कर दिया. केस हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पिछले साल दर्ज किया था, supreme court quashes sedition case against journalist vinod dua registered in himachal pradesh
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ सेडिशन केस को रद्द कर दिया है. दुआ के खिलाफ ये केस हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पिछले साल दर्ज किया था. ये मामला विनोद दुआ की एक वीडियो से संबंधित था, जो उन्होंने YouTube पर अपलोड की थी और जिसमें केंद्र सरकार के कोविड लॉकडाउन की आलोचना की थी.फैसला जस्टिस यूयू ललित और विनीत सरन की बेंच ने सुनाया. बेंच ने कहा, “हम FIR और केस प्रोसीडिंग को रद्द कर रहे हैं. हर पत्रकार केदार नाथ सिंह फैसले के तहत सुरक्षा का हक़दार होगा.”जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दुआ को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी. हालांकि, तब बेंच ने FIR पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था.ये FIR हिमाचल प्रदेश के एक बीजेपी नेता ने कराई थी.6 अक्टूबर 2020 में जस्टिस ललित और जस्टिस सरन की बेंच ने विनोद दुआ, हिमाचल सरकार और शिकायतकर्ता के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. क्या थे विनोद दुआ पर आरोप?FIR में आरोप लगाया गया था कि 'विनोद दुआ शो' के दौरान पत्रकार ने जो टिप्पणी की थीं, वो सांप्रदायिक नफरत फैलाने और शांति भंग कर सकती थी. दुआ का ये शो 30 मार्च 2020 को स्ट्रीम हुआ था.बीजेपी नेता अजय श्याम की शिकायत पर दुआ के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. विनोद दुआ के खिलाफ IPC सेक्शन 124A (सेडिशन), सेक्शन 268 (सार्वजनिक उपद्रव), सेक्शन 501 (अपमानजनक चीजें छापना) और सेक्शन 505 (सार्वजनिक शरारत करने का इरादा रखने) के आरोपों में केस हुआ था. (हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)Published: 03 Jun 2021, 11:10 AM IST...More Related News