सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल पेश करने को कहा
The Wire
निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी याचिका सुन रही जस्टिस केएम जोसेफ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति संबंधी फाइल मांगते हुए कहा कि अदालत देखना चाहती है कि नियुक्तियों में किस तंत्र का पालन किया जा रहा है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से निवार्चन आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल उसके समक्ष पेश करने को कहा.
गोयल को 19 नवंबर को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था.
जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार शामिल हैं, उन याचिकाओं को सुन रही है, जिनमें निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में निर्देश देने की मांग की गई है.
पीठ ने बुधवार को कहा कि वह जानना चाहती है कि निर्वाचन आयुक्त के रूप में गोयल की नियुक्ति में कहीं कुछ अनुचित तो नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने हाल में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ली थी.