
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को COVID डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया आसान बनाने का दिया निर्देश
NDTV India
Supreme Court ने कोविड की वजह से मारे गए लोगों के मृत्यु प्रमाणपत्र पर मौत की वजह कोविड संक्रमण होने का उल्लेख करने का भी निर्देश दिया है. संशोधन / स्पष्ट उल्लेख की ये हिदायत पहले जारी किए जा चुके मृत्यु प्रमाणपत्र पर भी लागू होगी.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को कोरोना के मरीजों के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र यानी कोविड डेथ सर्टिफिकेट (Covid Death Certificate) जारी करने की प्रक्रिया आसान बनाने को कहा है. अदालत ने इससे जुड़ी याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हम पाते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया जटिल है. इसे सरल किया जाना चाहिए, ताकि किसी कोविड मरीज की मौत के बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त करने में पीड़ित परिवार को कोई दिक्कत न हो.More Related News