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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सत्ता के करीब बने रहने के लिए अधिकारी करते हैं पद का दुरुपयोग
ABP News
सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईपीएस की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी. कोर्ट ने उनसे जांच में सहयोग करने के लिए कहा है. इस दौरान चीफ जस्टिस ने अहम टिप्पणी की.
नई दिल्ली: अवैध संपत्ति और राजद्रोह जैसी धाराओं में आरोप झेल रहे छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी. साथ ही, जांच में सहयोग के लिए कहा. पिछली सरकार में एंटी करप्शन ब्यूरो के मुखिया रह चुके आईपीएस को राहत देते समय चीफ जस्टिस ने कहा कि जब कोई सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करता है, तो सत्ता बदलने पर उसे ऐसे आरोप झेलने पड़ते हैं. गुरजिंदर पाल सिंह पर राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद कई मामले दर्ज किए गएMore Related News