
सुप्रीम कोर्ट ने आनंद तेलतुंबड़े की ज़मानत के ख़िलाफ़ एनआईए की अपील ख़ारिज की
The Wire
एल्गार परिषद मामले की जांच कर रही एनआईए ने बॉम्बे हाईकोर्ट से सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली ज़मानत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने एनआईए से कहा कि वे हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद मामले में सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबड़े को मिली जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वह तेलतुंबड़े को जमानत देने से संबंधित बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी.
शीर्ष अदालत ने कहा, ‘याचिका खारिज की जाती है. हालांकि उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में की गई टिप्पणियों को सुनवाई के दौरान अंतिम निष्कर्ष के तौर पर नहीं लिया जाएगा.’
उच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए 18 नवंबर को तेलतुंबड़े की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी कि प्रथमदृष्टया तेलतुंबड़े के खिलाफ एकमात्र मामला एक आतंकवादी समूह के साथ कथित संबंध और उसे दिए गए समर्थन से संबंधित है, जिसके लिए अधिकतम सजा 10 साल कैद है.