सुप्रीम कोर्ट ने असम-मेघालय सीमा समझौते को स्थगित करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई
The Wire
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दोनों राज्यों के बीच अक्सर तनाव उत्पन्न करने वाले 12 विवादित क्षेत्रों में से छह के सीमांकन के लिए 29 मार्च 2022 को एक समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेघालय हाईकोर्ट के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें सीमा विवाद के निपटारे के लिए असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए समझौते को स्थगित कर दिया गया था.
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिंह और जस्टिस जेबी परदीवाला की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और असम तथा मेघालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की दलीलों पर गौर किया और मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी.
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एकल न्यायाधीश (मेघालय हाईकोर्ट की पीठ) ने समझौता स्थगित करने का कोई कारण नहीं बताया. समझौते पर संसद द्वारा आगे विचार करने की आवश्यकता है या नहीं, यह एक अलग मुद्दा था. अंतरिम रोक की आवश्यकता नहीं थी. प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाएगा. इस बीच एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक रहेगी.’
पीठ ने इन दलीलों पर संज्ञान लिया कि समझौते (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग – एमओयू) के तहत आने वाले कुछ क्षेत्रों को पुराने सीमा विवाद के कारण विकासात्मक योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और इसके अलावा समझौते की वजह से दोनों राज्यों के बीच सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है.