सुप्रीम कोर्ट तीस्ता सीतलवाड़ की ज़मानत अर्ज़ी पर 30 अगस्त को सुनवाई करेगा
The Wire
तीस्ता सीतलवाड़ को 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में ‘निर्दोष लोगों को फंसाने’ के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने के लिए जून में गिरफ्तार किया गया था. बीते 30 जुलाई को अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने मामले में सीतलवाड़ तथा पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार की जमानत याचिकाएं खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह जांचना होगा कि क्या उसे कैद की जरूरत है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में ‘बेगुनाहों’ को फंसाने के लिए कथित रूप से साक्ष्य गढ़ने के मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी पर 30 अगस्त को सुनवाई करेगा.
गुजरात राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि सीतलवाड़ की याचिका पर जवाब तैयार है, लेकिन कुछ सुधारों की जरूरत है.
पीठ ने कहा कि याचिका पर जवाब 27 अगस्त तक दाखिल किया जाए. पीठ में जस्टिस एसआर भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया भी शामिल हैं.
पीठ ने कहा, ‘उनका (मेहता का) कहना है कि याचिका पर जवाब तैयार है, लेकिन और सुधारों की जरूरत है. उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया है कि रविवार को या उससे पहले जवाब दाखिल कर दिया जाएगा. अगर कोई प्रत्युत्तर होगा तो सोमवार (29 अगस्त तक) दाखिल किया जाए.’