
सुप्रीम कोर्ट की 7 गाइडलाइन : महिलाओं के खिलाफ अपराध में शादी या मेल-मिलाप का सुझाव न दें अदालतें
NDTV India
अदालतों को अपने न्यायक्षेत्र या अधिकारों की मर्यादा पता होनी चाहिए. लक्ष्मण रेखा से बाहर न जाएं. संवेदनशीलता हर कदम पर दिखनी चाहिए.एक आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त पर जमानत देने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न (Crime Against Women) के एक आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त पर जमानत देने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले को पलट दिया है. कोर्ट ने ऐसे मामलों में गाइडलाइन (Supreme Court Guidelines) भी जारी की है. शीर्ष अदालत ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में महिलाओं के खिलाफ रुढ़िवादी रुख से बचने की सलाह दी है. अदालत ने कहा कि कोर्ट अपनी ओर से पीड़िता व आरोपी के बीच शादी, मेलमिलाप या समझौता करने की शर्त,सुझाव न दें.More Related News