सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने कोरोना से मृत्यु दस्तावेज़ के लिए दिशानिर्देश जारी किए
The Wire
केंद्र द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, इसमें कोविड-19 के सिर्फ़ उन मामलों को गिना जाएगा, जिनका पता आरटी-पीसीआर जांच से, मॉलीक्यूलर जांच से, रैपिड-एंटीजन जांच से या किसी अस्पताल में क्लीनिकल तरीके से किया गया है. ज़हर का सेवन करने से मृत्यु, आत्महत्या, दुर्घटना के कारण मौत जैसे कारकों को कोविड-19 से मृत्यु नहीं माना जाएगा, भले की कोविड-19 एक पूरक कारक हो.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कोविड से संबंधित मृत्यु के मामलों में ‘आधिकारिक दस्तावेज’ के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने यह भी कहा कि भारत के महापंजीयक कार्यालय ने तीन सितंबर को मृतकों के परिजनों को मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए परिपत्र जारी किया था. सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि रीपक कंसल बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में 30 जून, 2021 की तारीख के फैसले के सम्मानजनक अनुपालन में दिशानिर्देश और परिपत्र जारी किए गए हैं. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि कोविड संबंधी मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं.More Related News