
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- गिरफ्तारी के बाद हाउस अरेस्ट को भी मान्यता
NDTV India
आपराधिक मामलों (Criminal Cases) को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अहम फैसला किया है. कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद हाउस अरेस्ट (House Arrest) को भी मान्यता दे दी है.
आपराधिक मामलों (Criminal Cases) को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अहम फैसला किया है. कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद हाउस अरेस्ट (House Arrest) को भी मान्यता दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत के साथ-साथ हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है. हाउस अरेस्ट सीआरपीसी की धारा-167 के तहत आता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''हम मानते हैं कि अदालतें धारा 167 के तहत उचित मामलों में हाउस अरेस्ट का आदेश दे सकती हैं. इसके लिए उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और अभियुक्त का इतिहास, अपराध की प्रकृति, हिरासत के अन्य रूपों की आवश्यकता और हाउस अरेस्ट की शर्तों को लागू करने की क्षमता जैसे मानदंडों को इंगित कर सकते हैं.''More Related News