सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, हाईकोर्टों में जजों की नियुक्ति के लिए समय सीमा तय की
NDTV India
देश के सभी हाईकोर्टों (High Courts) में जजों की नियुक्ति (Judges Appointment) के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा कदम उठाते हुए नियुक्ति की समय सीमा जारी कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर अनिश्चितकाल के लिए नहीं बैठी रह सकती. देश के हाईकोर्ट संकट की हालात में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जजों कि नियुक्ति की समय सीमा जारी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा नामों को मंज़ूरी देने के तुरंत बाद केंद्र सरकार को नियुक्तियां करने के लिए तुरंत आगे बढ़ना चाहिए. यदि सरकार को कॉलेजियम की सिफारिशों पर कोई आपत्ति है, तो उसे विशिष्ट कारणों के साथ नामों को वापस भेजना चाहिए.
देश के सभी हाईकोर्टों (High Courts) में जजों की नियुक्ति (Judges Appointment) के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा कदम उठाते हुए नियुक्ति की समय सीमा जारी कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर अनिश्चितकाल के लिए नहीं बैठी रह सकती. देश के हाईकोर्ट संकट की हालात में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जजों कि नियुक्ति की समय सीमा जारी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा नामों को मंज़ूरी देने के तुरंत बाद केंद्र सरकार को नियुक्तियां करने के लिए तुरंत आगे बढ़ना चाहिए. यदि सरकार को कॉलेजियम की सिफारिशों पर कोई आपत्ति है, तो उसे विशिष्ट कारणों के साथ नामों को वापस भेजना चाहिए.More Related News