
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सुपरटेक के 40 मंज़िला दो टावरों को तीन महीने के भीतर गिराएं
The Wire
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों टावरों का निर्माण सुपरटेक और नोएडा प्राधिकरण की सांठगांठ से अवैध तरीके से किया गया. अदालत ने सुपरटेक से इन टावरों में फ्लैट बुक कर चुके खरीददारों का पैसा बुकिंग के समय से 12 फीसदी ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है. इन दोनों टावर में लगभग 1,000 फ्लैट हैं.
नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक की एमेरल्ड कोर्ट परियोजना के 40 मंजिला दो टावरों को नियमों का उल्लंघन कर निर्माण करने के कारण गिराने के सोमवार को निर्देश दिए. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि इन टावरों का निर्माण विभिन्न नियमों और कानूनों का उल्लंघन करते हुए हुआ है. अदालत ने कंपनी को अपने खर्चे पर तीन महीने के भीतर इन टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया. बता दें कि इन दोनों टावरों में लगभग 1,000 फ्लैट हैं. अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि रियल एस्टेट कंपनी इन दोनों टावरों में फ्लैट बुक कर चुके खरीददारों का पैसा बुकिंग के समय से 12 फीसदी ब्याज सहित लौटाएं. साथ ही रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को दो टावरों के निर्माण से हुई परेशानी के लिए दो करोड़ रुपये दिए जाएं.More Related News