सुप्रीम कोर्ट करेगा विरोध के अधिकार पर सुनवाई, कहा- 'जब कृषि कानूनों के अमल पर रोक है तो प्रदर्शन क्यों?'
ABP News
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि जब कोई मामला देश की सबसे बड़ी कोर्ट में सुना जा रहा हो, तब सभी लोगों को इंतजार करना चाहिए. उन्हें कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा कि जब कृषि कानूनों पर उसने रोक लगा रखी है और केंद्र भी यह कह चुका है कि वह फिलहाल इन्हें लागू नहीं करना चाहता, तो फिर विरोध प्रदर्शन किस बात पर हो रहा है? कोर्ट ने कहा है कि वह इस पहलू पर सुनवाई करेगा कि अगर कोई किसी मसले पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो क्या इसके बाद भी उसे सड़क पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी जानी चाहिए?
किसान महापंचायत नाम के एक संगठन ने दिल्ली के जंतर मंतर में कृषि कानूनों के विरोध में सत्याग्रह की अनुमति मांगी थी. पिछले हफ्ते हुई सुनवाई मैं सुप्रीम कोर्ट ने संगठन से यह पूछा था कि क्या वह भी महीनों से हाईवे को बंद करके चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल है? संगठन के तरफ से आज हलफनामा दाखिल कर यह बताया गया कि दिल्ली की सीमा पर सड़क रोक कर बैठे बैठने वाले संगठनों में वह शामिल नहीं है. वह जंतर मंतर पर सत्याग्रह करना चाहता है.