सुप्रीम कोर्ट अंबानी परिवार की सुरक्षा मामले में केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत
The Wire
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी एवं बच्चों को ख़तरे की आशंका और आकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखी वह मूल फाइल पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी. सरकार की ओर से पेश सॉलीसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र सरकार की सिफ़ारिश पर केंद्र द्वारा अंबानी परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने से त्रिपुरा सरकार का कोई लेना-देना नहीं है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने से संबंधित मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर मंगलवार 28 जून को सुनवाई के लिए सहमति जताई है.
हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को अंबानी, उनकी पत्नी एवं बच्चों को खतरे की आशंका और आकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखी वह मूल फाइल पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी.
सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ को बताया कि हाईकोर्ट को जनहित याचिका पर सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर केंद्र द्वारा अंबानी परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने से त्रिपुरा सरकार का कोई लेना देना नहीं है.
मेहता ने कहा कि वह चाहते हैं कि अपील पर जल्द सुनवाई हो, क्योंकि हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को अंबानी परिवार को संभावित खतरे के संबंध में मूल दस्तावेजों के साथ मंगलवार (28 जून) को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि अब और स्थगन नहीं दिया जाएगा.