सुनवाई से इनकार करना एक आरोपी को दिए गए अधिकार और स्वतंत्रता का उल्लंघन है: सुप्रीम कोर्ट
The Wire
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष एक वर्ष से अधिक समय तक एक आरोपी की ज़मानत याचिका को सूचीबद्ध नहीं किए जाने पर हैरानी जताते हुए कहा कि महामारी के दौरान जब अदालतें सभी मामलों को सुनने और विचार करने का प्रयास कर रही हैं, ऐसे में ज़मानत के लिए इस तरह के आवेदन का सूचीबद्ध न होना, न्याय प्रशासन की हार है.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक वर्ष से अधिक समय तक एक आरोपी की जमानत याचिका को सूचीबद्ध नहीं किए जाने पर हैरानी जताते हुए कहा कि यह स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी. रामासुब्रमणियन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि सुनवाई से इनकार करना एक आरोपी को दिए गए अधिकार और उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर वह उच्च न्यायालयों के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन इस मामले में वह जमानत याचिका की सुनवाई में देरी पर ध्यान देने को विवश हो गए. पीठ ने आदेश में कहा, ‘महामारी के दौरान जब सभी अदालतें सभी मामलों को सुनने और उस पर विचार करने का प्रयास कर रही हैं, ऐसे में जमानत के लिए इस तरह के आवेदन का सूचीबद्ध नहीं होना, न्याय प्रशासन की हार है.’More Related News