सीएए के नियम अभी तय नहीं, केंद्र ने ग़ैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का एक रास्ता खोला
The Wire
केंद्र की मोदी सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 ज़िलों में रह रहे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिया है.
नई दिल्लीः एक तरफ नागरिकता संशोधन कानून के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अभी नियम तय किए जाने हैं, वहीं दूसरी ओर इसने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के नागरिकता आवेदन को स्वीकार करने, उन्हें सत्यापित करने और मंजूरी देने के लिए गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों को शक्तियां प्रदान कराते हुए शुक्रवार को गजट अधिसूचना जारी की है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है. गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, ‘नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा पांच के तहत यह कदम उठाया है. इसके अंतर्गत उपरोक्त राज्यों और जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिया गया है.’ भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिहाज से वो लोग योग्य होंगे, जो इस समय गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा, छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बलोदबाजार, राजस्थान में जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही तथा हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर में रह रहे हैं.More Related News