सीआईसी ने विदेश मंत्रालय को लगाई फटकार, आरटीआई मामलों में लापरवाही न बरतने की चेतावनी
The Wire
विदेश मंत्रालय के द कॉन्सुलर, पासपोर्ट और वीज़ा डिवीज़न में एक आरटीआई आवेदन दायर कर ये पूछा गया था कि साल 2009 से 2013 के बीच कितने लोगों ने अपने भारतीय पासपोर्ट सरेंडर किए हैं. इसके जवाब में अधिकारी ने कहा था कि मांगी गई जानकारी आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर है.
नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदनों को ‘लापरवाही’ से निपराटा करने के लिए विदेश मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाई है. आयोग ने मंत्रालय के केंद्रीय जन सूचना आधिकारी (सीपीआईओ) को निर्देश दिया कि वे मांगी गई जानकारी मुहैया कराएं. सीआईसी ने कहा कि अधिकारी ने ‘बिना दिमाग लगाए’ ही मनमाने ढंग से सूचना देने से इनकार कर दिया था. इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दायर की गई अपील पर मुख्य सूचना आयुक्त वाईके सिन्हा ने दोबारा ऐसा न करने की मंत्रालय को चेतावनी भी दी.More Related News