"सिर्फ अखबार पढ़कर PIL दाखिल न करें", PM मोदी के खिलाफ पोस्टर के मामले में SC की हिदायत
NDTV India
Supreme Court में याचिका में कोरोना को लेकर पीएम मोदी पर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ FIR रद्द करने की मांग की गई है. साथ ही कहा गया है कि पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वो वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए लगाए गए पोस्टरों या विज्ञापन पर FIR या कार्रवाई ना करे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजधानी दिल्ली में पोस्टर (PM Modi's poster case ) लगाने के मामले में 24 लोगों पर FIR दर्ज करने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से आधी अधूरी जानकारी को लेकर अदालत ने कहा कि सिर्फ अखबार पढ़कर जनहित याचिका ( दाखिल नहीं की जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील को एक हफ्ते में FIR और ब्योरा दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सिर्फ अखबार पढ़कर ही PIL दाखिल नहीं करनी चाहिए. इस संबंध में कुछ तो ब्योरा दाखिल हो ताकि सुप्रीम कोर्ट मामले में आगे बढ़ सके.More Related News