सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता की बढ़ी मुश्किलें, गैर जमानती वारंट जारी
ABP News
सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता पीड़िता के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है.
Atul Rai Rape Case News: घोषी के सांसद अतुल राय के खिलाफ रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. आरोप लगाने वाली पीड़िता के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने ये आदेश कैंट पुलिस की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया है. क्या है मामलासांसद अतुल राय के भाई पवन कुमार सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव और विकास सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था. प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया था कि सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता एक जालसाज महिला है. सांसद पर मुकदमा दर्ज कराने के समय उसने अपने हाईस्कूल का अंक पत्र दाखिल किया था जिसमें उसकी जन्मतिथि 10 जून 1997 थी.More Related News