सरकार सुनिश्चित करे कि हलफनामे मीडिया में पहुंचने से पहले अदालत में दाखिल हों: सीजेआई
The Wire
एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता से कहा कि मेरे जनसंपर्क अधिकारी रोज सुबह के अखबारों में आपके हलफनामे के बारे में खबरें दिखाते हैं, जबकि वे कोर्ट में दायर नहीं हुए होते हैं.
नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने सोमवार को टिप्पणी की कि मंत्रालय के हलफनामे कोर्ट में दायर होने से पहले ही जज उनके बारे में मीडिया में पढ़ लेते हैं.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह टिप्पणी करते हुए सीजेआई ने सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएसजी) से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मीडिया में जारी होने से पहले हलफनामे पहले कोर्ट में दाखिल हों.
सीजेआई रमना ने कहा कि उनके जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) सुबह के अखबारों में हलफनामे के बारे में खबरें दिखाते हैं, जबकि वे कोर्ट में दायर नहीं हुए होते हैं.
एएसजी केएम नटराज को संबोधित करते हुए सीजेआई ने कहा कि हम हलफनामे केवल मीडिया में पढ़ते हैं. आज मुझे कोर्ट में उनका (सरकार) हलफनामा मिला है लेकिन हर सुबह मेरा पीआरओ मुझे (मीडिया में) हलफनामा दिखा चुका होता है.