
सरकार ने ग़ैर-समाचार चैनलों के लिए बीसीसीसी को स्व-नियामक के तौर पर पंजीकृत किया
The Wire
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कम्प्लेंट काउंसिल (बीसीसीसी) को संउसके सदस्य चैनलों के लिए द्वितीय श्रेणी के स्व-नियामक के तौर पर पंजीकृत किया है. यह टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री के ख़िलाफ़ आईं शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए तीन-स्तरीय वैधानिक तंत्र प्रदान करेगी.
नई दिल्ली: ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कम्प्लेंट काउंसिल (बीसीसीसी) को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियमावली के तहत गैर समाचार चैनलों के खिलाफ शिकायतों के निपटान के लिए स्व-नियामक के तौर पर पंजीकृत किया गया है. इस संबंध में हाल में अधिसूचना जारी की गई है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बीसीसीसी को संशोधित नियमावली के तहत उसके सदस्य चैनलों के लिए द्वितीय श्रेणी के स्व-नियामक के तौर पर पंजीकृत किया है और यह टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री के खिलाफ आईं शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए तीन-स्तरीय वैधानिक तंत्र प्रदान करेगी. मंत्रालय ने बीसीसीसी का पंजीकरण द्वितीय श्रेणी स्व-नियामक निकाय के तौर पर करने के बाद बुधवार को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) को औपचारिक रूप से दी गई सूचना में कहा, ‘बीसीसीसी केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियमावली 2021 के नियम-18 में स्वयं नियामक के लिए उल्लेखित कार्य करेगी.’ उल्लेखनीय है कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कम्प्लेंट काउंसिल का गठन जून 2011 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने देश में मौजूद करीब 300 गैर समाचार चैनलों की सामग्री से संबंधित शिकायतों का परीक्षण करने वाले स्व-नियामक निकाय के तौर पर की थी.More Related News