सरकार खत्म करेगी विवादित Retrospective Tax कानून, Cairn Energy, Vodafone जैसी कंपनियों को होगा फायदा
Zee News
Retrospective Tax Law : कांग्रेस सरकार ये कानून 28 मई 2012 को लेकर आई थी, जिसमें कहा गया था कि मई 2012 से पहले भारतीय संपत्तियों के इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर पिछली तारीख से टैक्स लगाया जाएगा. जिसके बाद विवादों का दौर शुरू हुआ.
नई दिल्ली: Retrospective Tax Law : केंद्र सरकार ने उस विवादित टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है, जिसमें कंपनियों से पिछली तारीख से टैक्स वसूलने का प्रावधान था, इसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स (Retrospective Tax) कहते हैं. केंद्र सरकार ने गुरुवार को टैक्सेशन लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2021 पेश किया. इस बिल के पारित होने के बाद पिछली तारीख से टैक्स लगाने वाला विवादित कानून खत्म हो जाएगा. वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, इस बिल के पास होने के बाद भविष्य में किसी कंपनी से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की डिमांड नहीं की जाएगी. इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन के बाद कंपनियों के लिए यह नियम 28 मई 2012 से पहले जैसा हो जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने ये भी प्रस्ताव रखा है कि इन मामलों में जो टैक्स लिया गया है उसे ब्याज सहित वापस किया जाएगा.More Related News