सरकारी विज्ञापन पाने के लिए फ़र्ज़ी प्रसार संख्या दिखाने के आरोप में तीन अख़बारों के ख़िलाफ़ केस
The Wire
सीबीआई द्वारा मध्य प्रदेश के तीन अख़बारों के मालिकों के ख़िलाफ़ चार अक्टूबर को जबलपुर में मामला दर्ज किया गया. जिनमें से दो सिवनी के और एक जबलपुर के निवासी हैं. शिकायतकर्ता ने इस साल 13 अगस्त को सीबीआई के जबलपुर कार्यालय में आवेदन देकर इन अख़बार मालिकों के ख़िलाफ़ आपराधिक साज़िश, जालसाज़ी और धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे.
भोपाल: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने फर्जी प्रसार संख्या के आधार पर लाखों रुपये का सरकारी विज्ञापन हासिल करने के मामले में मध्य प्रदेश के तीन अखबार मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. इन अखबार मालिकों में दो सिवनी के और एक जबलपुर के निवासी हैं.
सीबीआई की वेबसाइट पर अपलोड की गई प्राथमिकी के अनुसार, तीन अखबारों के प्रकाशकों/मालिकों के खिलाफ चार अक्टूबर को जबलपुर में मामला दर्ज किया गया.
शिकायतकर्ता हिमांशु कौशल ने इस साल 13 अगस्त को सीबीआई के जबलपुर कार्यालय में आवेदन देकर इन अखबार मालिकों के खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी और धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे.
कौशल ने अपनी शिकायत में कहा कि अखबारों के प्रसार के संबंध में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्जी रिपोर्ट के आधार पर इन अखबारों को भारत सरकार की एजेंसी विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) पिछले कई वर्षों से लाखों रुपये के विज्ञापन मिल रहे थे. डीएवीपी अब आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ब्यूरो (बीओसी) के तौर पर जाना जाता है.