सरकारी वाहनों को 15 साल के बाद दोबारा रजिस्टर नही करने का प्रसताव
NDTV India
केंद्रीय सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस सिससिले में मसौदा अधिसूचना जारी की है.
केंद्रीय सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि देश में सरकारी वाहनों का 15 साल के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन नही किया जाएगा. इसमें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें शामिल हैं. इसके अलावा यह नियम स्थानीय सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य परिवहन उपक्रमों और स्वायत्त निकायों पर भी लागू होंगे. इस नीति का 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है. सरकार द्वारा 30 दिनों की अवधि में सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं.More Related News