सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- 'सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका से नहीं कर सकते इनकार'
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दिल्ली की राउस एवेन्यू सत्येंद्र जैन (Satyender Jain) की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड दाखिल नहीं कर पाए हैं.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyender Jain) की जमानत याचिका खारिज हो गई है. राउस एवेन्यू कोर्ट ने सतेंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है.
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सत्येंद्र जैन अपनी बीमारी से संबंधित ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं दाखिल कर पाए, जिससे उनके बीमारी के दावे को कोर्ट संतोषजनक मान सके.
सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था. 57 साल के सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. ईडी की ओर से छापेमारी के दौरान करीब 2.85 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति और सोने के 133 सिक्के बरामद किए जाने का दावा किया था.
इससे पहले अब दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कहा था कि सवाल पूछे जाने के दौरान सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि उनको कोविड हुआ था, जिसकी वजह से अब उनकी याददाश्त चली गई है.
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