संसद और विधानसभा में सदस्यों के हंगामा-तोड़फोड़ करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
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कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाओं को माफ नहीं किया जा सकता. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, यह स्वीकार्य व्यवहार नहीं है. प्रथम दृष्टया हमें इस तरह के व्यवहार पर सख्त रुख अपनाना होगा. यह स्वीकार्य व्यवहार नहीं है. केरल के मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदन में माइक फेंकने वाले विधायक का व्यवहार देखिए. उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा.
संसद और विधानसभा में सदस्यों द्वारा हंगामा करने और तोड़फोड़ करने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाओं को माफ नहीं किया जा सकता. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'यह स्वीकार्य व्यवहार नहीं है. प्रथम दृष्टया हमें इस तरह के व्यवहार पर सख्त रुख अपनाना होगा. यह स्वीकार्य व्यवहार नहीं है.' केरल के मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदन में माइक फेंकने वाले विधायक का व्यवहार देखिए. उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा.More Related News