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संजय सिंह के बाद केजरीवाल-सिसोदिया को भी मिल सकती जमानत? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने बढ़ाई AAP की टेंशन
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181 दिन बाद संजय सिंह जेल नंबर पांच से जमानत मिलने पर बाहर आ सकेंगे. शराब घोटाले के इस मामले में अब जब तक निचली अदालत में ट्रायल चलेगा, तब तक संजय सिंह बेल पर बाहर रहेंगे और उन्हें सिर्फ कोर्ट की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होना होगा. सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने आपत्ति नहीं जताई. इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया.
एक तरफ अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल नंबर दो में बंद हैं तो वहीं दूसरी तरफ कल 181 दिन बाद संजय सिंह जेल नंबर पांच से जमानत मिलने पर बाहर आ सकेंगे. शराब घोटाले के इस मामले में अब जब तक निचली अदालत में ट्रायल चलेगा, तब तक संजय सिंह बेल पर बाहर रहेंगे और उन्हें सिर्फ कोर्ट की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होना होगा. सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने आपत्ति नहीं जताई. इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया.
संजय सिंह की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी. संजय सिंह को जमानत तो मिल गई लेकिन मंगलवार को वह बाहर नहीं आ सके. संजय सिंह को लीवर में कुछ शिकायत थी, जिसके लिए डॉक्टरों ने कुछ जांच करने के कहा है, इसलिए वह अस्पताल में हैं. डॉक्टर जब अस्पताल से जाने की इजाजत देंगे तब संजय सिंह तिहाड़ जेल वापस जाएंगे. उधर, संजय सिंह का बेल आर्डर भी तिहाड़ नहीं पहुंचा था. अब सवाल उठता है कि क्या संजय सिंह की जमानत से केजरीवाल और सिसोदिया को भी राहत मिलेगी?
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि संजय सिंह को दी गई जमानत को ‘नजीर’ के तौर पर नहीं लिया जाएगा. इसका आशय हुआ कि इस जमानत आदेश से अरविंद केजरीवाल समेत जेल में बंद अन्य आप नेताओं को ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है. पीठ ने इससे पहले सुबह के सत्र में राजू से इस बारे में निर्देश प्राप्त करने को कहा था कि क्या ईडी को सिंह की और हिरासत की जरूरत है. इसके बाद उन्होंने संजय सिंह की जमानत का विरोध भी नहीं किया. लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह तो बाहर आ जाएंगे लेकिन केजरीवाल और सिसोदिया को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार.
जमानत देते समय कोर्ट ने हालांकि ईडी के वकील के अनुरोध के बाद स्पष्ट किया कि रियायत को ‘नजीर’ के रूप में नहीं माना जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह होगा कि इस मामले के अन्य आरोपियों को इससे राहत नहीं मिलने वाली है. कोर्ट के आदेश के आधार पर ईडी किसी भी तरह से अन्य आरोपियों को समान रियायत देने के लिए बाध्य नहीं होगी. अन्य अदालतें भी इस आदेश से आरोपियों को राहत देने के लिए बाध्य नहीं होंगी. सुप्रीम कोर्ट की इस अहम टिप्पणी ने कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है.
केजरीवाल और सिसोदिया को SC के आदेश का नहीं मिलेगा लाभ!
इसका मतलब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों को इस आदेश का फायदा नहीं मिल सकेगा. हालांकि, यह ध्यान देना जरूरी है कि संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए मुद्दों को केजरीवाल के वकीलों ने भी उनके मामले में उठाया था. इसलिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को केजरीवाल की लीगल टीम केस में इस्तेमाल कर सकती है. वहीं सिसोदिया के केस में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है.
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